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सरकारी टूल की गाइड

खोया या चोरी हुआ फ़ोन CEIR से कैसे ब्लॉक करें, और मिलने पर अनब्लॉक कैसे करें

फ़ोन का IMEI ब्लॉक होने पर वह नया SIM डालने पर भी किसी भारतीय नेटवर्क पर नहीं चलता। पहले क्या चाहिए, फॉर्म, रिक्वेस्ट ID, और अनब्लॉक कैसे होता है।

चलाता है: दूरसंचार विभाग (DoT)जांचा गया लेखक: Vivek Kumar
प्रतीकात्मक चित्र, जिस पर अंग्रेज़ी में लिखा है: LOST PHONE? BLOCK IT.

AI से बनाया गया प्रतीकात्मक चित्र। यह असली तस्वीर या दस्तावेज़ नहीं है।

हर फ़ोन का एक IMEI नंबर होता है, हर SIM स्लॉट का एक। दूरसंचार विभाग का सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR), जो संचार साथी पर है, उस IMEI को सभी भारतीय ऑपरेटरों के नेटवर्क पर ब्लॉक कर सकता है। ब्लॉक हुआ फ़ोन भारत में इस्तेमाल नहीं हो सकता, भले कोई उसमें दूसरा SIM डाल दे।

अगर कोई उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो एक ट्रेस रिपोर्ट बनती है जो उस थाने को भेजी जाती है जहां आपने शिकायत की थी, और आपको SMS से बताया जाता है। फ़ोन वापस मिलने पर आप ब्लॉक रिक्वेस्ट की ID से उसे अनब्लॉक करते हैं।

कब इस्तेमाल करें

  • आपका फ़ोन खो गया या चोरी हो गया।
  • अगर फ़ोन अनलॉक था, उसमें बैंकिंग या UPI ऐप हैं, या आपका ईमेल खुला है, तो यह जल्दी करें: फिर दूसरे फ़ोन से उनके पासवर्ड बदलें और बैंक को बताएं।

कब यह सही टूल नहीं है

  • SIM या नंबर ब्लॉक करना: इसके लिए और डुप्लिकेट SIM के लिए अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से कहें।
  • ऐसा नया फ़ोन जिसमें कभी SIM नहीं डाला गया और वह खो गया: ऑनलाइन फॉर्म यह नहीं कर सकता। IMEI लिखी शिकायत लेकर पुलिस में CEIR के ज़िला नोडल अधिकारी के पास जाएं।
  • पुलिस द्वारा ब्लॉक करवाया गया फ़ोन अनब्लॉक करना: अनब्लॉक की रिक्वेस्ट भी पुलिस के ज़रिए ही होगी।

ये चीज़ें तैयार रखें

  • फ़ोन खोने या चोरी की पुलिस शिकायत या FIR की कॉपी और उसका नंबर
  • खोए नंबर का डुप्लिकेट SIM (OTP इसी पर आता है; दोबारा जारी हुए SIM पर SMS चालू होने के 24 घंटे बाद ही आते हैं)
  • IMEI नंबर: डिब्बे और खरीद के बिल पर लिखे होते हैं। दो SIM वाले फ़ोन के दो IMEI होते हैं
  • ब्रांड, मॉडल, और हो तो खरीद का बिल
  • अपलोड करने के लिए पहचान पत्र। आधार दें तो मास्क्ड आधार अपलोड करें

कदम-दर-कदम

  1. फ़ोन खोने या चोरी की पुलिस में शिकायत करें और उसकी कॉपी रखें।
  2. अपने ऑपरेटर से अपने नंबर का डुप्लिकेट SIM लें और उस पर SMS आने तक इंतज़ार करें।
  3. संचार साथी पर "Block your lost/stolen mobile handset" खोलें (संचार साथी ऐप में भी है)।
  4. फ़ोन की जानकारी भरें: आपका नंबर, IMEI, ब्रांड और मॉडल, और बिल हो तो वह।
  5. फ़ोन कहां और कब खोया, राज्य, ज़िला और थाना, शिकायत नंबर भरें और शिकायत अपलोड करें।
  6. अपना नाम, पता और पहचान पत्र भरें, फिर कैप्चा और अपने नंबर पर आए OTP से वेरिफ़ाई करें।
  7. घोषणा स्वीकार करके सबमिट करें। मिली रिक्वेस्ट ID लिख लें; स्टेटस देखने और अनब्लॉक करने के लिए यही चाहिए।

उसके बाद क्या होता है

  • विभाग के मुताबिक फ़ोन 24 घंटे के भीतर भारतीय नेटवर्क पर ब्लॉक हो जाता है।
  • अगर फ़ोन इस्तेमाल होता है, तो ट्रेस रिपोर्ट आपकी शिकायत वाले थाने को जाती है और आपको SMS आता है। फ़ोन वापस पाने के लिए उसी थाने से संपर्क करें।
  • आप पोर्टल या ऐप पर अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस देख सकते हैं। रिक्वेस्ट ID खो जाए तो "forgot request ID" का विकल्प है।
  • फ़ोन वापस मिलने पर पुलिस को बताएं, फिर रिक्वेस्ट ID, वही मोबाइल नंबर, शिकायत नंबर और वजह के साथ अनब्लॉक फॉर्म भरें।

सीमाएं और सावधानियां

  • फ़ोन ब्लॉक करने से आपके अकाउंट सुरक्षित नहीं होते। ईमेल, UPI और बैंकिंग को अलग से सुरक्षित करें।
  • फ़ोन आपके हाथ में वापस आने पर ही अनब्लॉक करें।
  • फॉर्म में झूठी जानकारी देने की ज़िम्मेदारी आवेदक की है। फ़ोन का IMEI बदलना गैरकानूनी है।
  • पुराना फ़ोन खरीद रहे हैं? पहले उसका IMEI जांचें: KYM लिखकर 15 अंकों का IMEI 14422 पर SMS करें।

ज़रूरी नंबर

  • फ़ोन का IMEI जांचें (SMS: KYM <IMEI>): 14422
  • फ़ोन पर अपना IMEI देखें (डायल करें): *#06#
  • संचार साथी हेल्पडेस्क (सोम–शुक्र, सुबह 9 से शाम 5): 011-20907480

तैयार हों तो, सरकारी वेबसाइट

CEIR ब्लॉक फॉर्म खोलें

स्रोत