मददRead in English

सरकारी टूल की गाइड

पोंज़ी, चिट या गैरकानूनी जमा योजना की शिकायत RBI के सचेत पोर्टल पर कैसे करें

सचेत बिना अनुमति पैसा जमा करने, पोंज़ी और MLM योजनाओं, और नकली कर्ज़दाताओं की शिकायतें सही नियामक या राज्य एजेंसी तक भेजता है। क्या कहां जाता है, और शिकायत कैसे करें।

चलाता है: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)जांचा गया लेखक: Vivek Kumar
प्रतीकात्मक चित्र, जिस पर अंग्रेज़ी में लिखा है: CHECK THE DEPOSIT SCHEME

AI से बनाया गया प्रतीकात्मक चित्र। यह असली तस्वीर या दस्तावेज़ नहीं है।

सचेत, भारतीय रिज़र्व बैंक का पोर्टल है जो राज्य स्तरीय समन्वय समितियों के साथ चलता है। इन समितियों में RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA, राज्य सरकारें और जांच एजेंसियां शामिल हैं। यह एक खास तरह की समस्या के लिए है: कोई बिना अनुमति जनता से पैसा जमा कर रहा हो, या ऐसी योजना चला रहा हो जो ऐसा रिटर्न देने का वादा करे जो वह दे ही नहीं सकता।

आप वहां शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसे ट्रैक कर सकते हैं, और वह उस नियामक या राज्य एजेंसी तक भेजी जाती है जो कार्रवाई कर सकती है। आप किसी संदिग्ध योजना के बारे में नियामकों को गुमनाम सूचना भी दे सकते हैं।

कब इस्तेमाल करें

  • किसी कंपनी, सोसाइटी या व्यक्ति ने आपसे जमा या स्कीम का पैसा लिया और लौटा नहीं रहा।
  • कोई पोंज़ी, मल्टी-लेवल मार्केटिंग या चेन स्कीम चला रहा है, या गारंटीड ऊंचे रिटर्न का वादा कर रहा है।
  • कोई संस्था गलत तरीके से "बैंक" शब्द इस्तेमाल करती है या ऐसे RBI लाइसेंस का दावा करती है जो उसके पास नहीं है।
  • किसी नकली नौकरी योजना ने आपसे पैसे लिए, या आप किसी नकली डिजिटल लोन ऐप की रिपोर्ट करना चाहते हैं।

कब यह सही टूल नहीं है

  • अपने बैंक, NBFC, पेमेंट ऐप या क्रेडिट ब्यूरो की सेवा की शिकायत: वह RBI ओम्बड्समैन के पास जाती है (सचेत आपको वहीं भेज देता है)।
  • म्यूचुअल फ़ंड, स्टॉक ब्रोकर या निवेश टिप्स: SEBI का SCORES पोर्टल (सचेत आपको वहीं भेज देता है)।
  • ऑनलाइन अभी-अभी पैसे चोरी हुए: पहले 1930 पर कॉल करें।

ये चीज़ें तैयार रखें

  • संस्था या व्यक्ति का नाम, और पता व राज्य अगर मालूम हो
  • क्या हुआ, और पैसा कैसे लिया गया (ब्रांच, एजेंट, ऐप, वेबसाइट वगैरह)
  • आपके पैसे गए या नहीं
  • सबूत के तौर पर पांच तक फ़ाइलें (रसीद, पर्चे, स्क्रीनशॉट, एग्रीमेंट), कुल 5 MB
  • आपका नाम, मोबाइल नंबर, पिनकोड और राज्य; एक्नॉलेजमेंट पाने के लिए ईमेल

कदम-दर-कदम

  1. sachet.rbi.org.in खोलें और File a Complaint चुनें।
  2. अपनी समस्या से मेल खाता कार्ड चुनें, या उसे खोजें। अगर कार्ड किसी दूसरे नियामक का है, तो पोर्टल बताकर आपको उस नियामक की साइट पर भेज देता है।
  3. संस्था और अपनी शिकायत की जानकारी भरें और सबूत अपलोड करें।
  4. अपनी जानकारी भरें, कैप्चा पूरा करें, सहमति दें और सबमिट करें।
  5. आपके मोबाइल पर शिकायत नंबर आता है। होम पेज पर Track Complaint से उसे देखें।
  6. शिकायत दर्ज किए बिना किसी संदिग्ध योजना की सूचना देनी हो, तो Help your Regulator इस्तेमाल करें, जो गुमनाम भी हो सकता है।

उसके बाद क्या होता है

  • शिकायत संबंधित नियामक या जांच एजेंसी को भेज दी जाती है, जो अपनी प्रक्रिया से कार्रवाई करती है।
  • आपको उस एजेंसी का संपर्क SMS और ईमेल से मिलता है। कुछ न आए, तो एक्नॉलेजमेंट में दिए राज्य समिति के ईमेल पर लिखें।
  • निपटारे का कोई तय समय नहीं है। डूबी हुई स्कीम से पैसा वापस पाना आमतौर पर राज्य के कानून और अदालतों से होता है, और समय लगता है।

सीमाएं और सावधानियां

  • सचेत खुद शिकायतों पर फ़ैसला नहीं करता; वह उन्हें आगे भेजता है।
  • साइट पर किसी का ज़िक्र होना RBI का समर्थन नहीं है।
  • स्कीम का पैसा फ़ीस लेकर वापस दिलाने का दावा करने वाले "रिकवरी एजेंटों" से सावधान रहें। सरकारी संस्थाएं शिकायत के पैसे नहीं लेतीं।

ज़रूरी नंबर

  • ऑनलाइन ठगी में पैसे गए हों: 1930

तैयार हों तो, सरकारी वेबसाइट

सचेत खोलें

स्रोत